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Daily Business Newspaper | A Knowledge Powerhouse in Hindi

21-05-2026

फर्जी बिलिंग एवं अवैध आईटीसी के जरिए 13.46 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

  •  वाणिज्यिक कर विभाग की प्रवर्तन शाखा-प्रथम द्वारा जीएसटी चोरी एवं फर्जी बिल प्रकरणों में बोगस फर्मों के लेन-देन की सघन जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए जयपुर के मुरलीपुरा क्षेत्र निवासी नितेश कुमार सिंघल को जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी नितेश कुमार सिंघल पुत्र अशोक कुमार सिंघल (आयु 37 वर्ष), निवासी ई-251, बैंक कॉलोनी, जयपुर द्वारा स्वयं के स्वामित्व में स्थापित फर्म मैसर्स जयपुर ट्रेडर्स का संचालन किया जा रहा था। आरोपी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से जयपुर स्थित विभिन्न फर्मों के माध्यम से फर्जी बिलिंग एवं अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेते हुए लगभग 13.46 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की गई। प्रवर्तन शाखा-प्रथम द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को विशेष न्यायालय (आर्थिक अपराध), जयपुर में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। प्रकरण में अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं फर्मों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। यह कार्रवाई डॉ. मीनाक्षी अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त, वृत्त-सी, प्रवर्तन शाखा-प्रथम के निर्देशन में दिनेश कुमार सोनी, सहायक आयुक्त, मनोज कुमार गोरा, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी हिमांशु लोदी एवं विक्रमादित्य चौहान की टीम द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पारदर्शी राजस्व प्रणाली तथा वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर चोरी एवं फर्जी बिलिंग के विरुद्ध नियमित रूप से सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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फर्जी बिलिंग एवं अवैध आईटीसी के जरिए 13.46 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

 वाणिज्यिक कर विभाग की प्रवर्तन शाखा-प्रथम द्वारा जीएसटी चोरी एवं फर्जी बिल प्रकरणों में बोगस फर्मों के लेन-देन की सघन जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए जयपुर के मुरलीपुरा क्षेत्र निवासी नितेश कुमार सिंघल को जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी नितेश कुमार सिंघल पुत्र अशोक कुमार सिंघल (आयु 37 वर्ष), निवासी ई-251, बैंक कॉलोनी, जयपुर द्वारा स्वयं के स्वामित्व में स्थापित फर्म मैसर्स जयपुर ट्रेडर्स का संचालन किया जा रहा था। आरोपी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से जयपुर स्थित विभिन्न फर्मों के माध्यम से फर्जी बिलिंग एवं अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेते हुए लगभग 13.46 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की गई। प्रवर्तन शाखा-प्रथम द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को विशेष न्यायालय (आर्थिक अपराध), जयपुर में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। प्रकरण में अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं फर्मों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। यह कार्रवाई डॉ. मीनाक्षी अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त, वृत्त-सी, प्रवर्तन शाखा-प्रथम के निर्देशन में दिनेश कुमार सोनी, सहायक आयुक्त, मनोज कुमार गोरा, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी हिमांशु लोदी एवं विक्रमादित्य चौहान की टीम द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पारदर्शी राजस्व प्रणाली तथा वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर चोरी एवं फर्जी बिलिंग के विरुद्ध नियमित रूप से सख्त कार्रवाई की जा रही है।


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