एयर पैसेंजर्स को अब बिजनेस, फर्स्ट और प्रीमियम श्रेणी के टिकटों के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी क्योंकि इन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। जीएसटी परिषद ने हवाई टिकटों पर लगने वाले कर की दरों में बदलाव करने का फैसला किया। इकोनॉमी श्रेणी के टिकटों पर पहले की ही तरह पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि गैर-इकोनॉमी श्रेणियों के टिकट पर 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत कर लगेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि कर में बढ़ोतरी से कुछ यात्री इकनॉमी श्रेणी की ओर रुख कर सकते हैं लेकिन बिजनेस श्रेणी पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यात्रा बुकिंग फर्म कॉक्स एंड किंग्स के डायरेक्टर ने कहा कि यह बदलाव एयरलाइंस को प्रीमियम विमान सेवाएं अधिक मूल्य-आधारित बनाने का अवसर देता है। एयरलाइन कंपनियों के वैश्विक संगठन आईएटीए के एशिया-प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन हेई ने कहा कि गैर-इकोनॉमी हवाई यात्रा पर कर अब 2017 के 8.6 प्रतिशत सेवा कर से बढक़र 18 प्रतिशत हो गया है, जो कि निराशाजनक है।