TOP

ई - पेपर Subscribe Now!

ePaper
Subscribe Now!

Download
Android Mobile App

Daily Business Newspaper | A Knowledge Powerhouse in Hindi

02-06-2026

सेबी के 29 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश को सैट में चुनौती देगी सुजलॉन एनर्जी

  •  सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने कहा कि वह कंपनी, उसके दो प्रवर्तकों और पूर्व मुख्य वित्त अधिकारियों (सीएफओ) पर 28.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने वाले सेबी के आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील करेगी। बीएसई को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 29 मई, 2026 को एक आदेश पारित किया, जिसमें उसने 27 जून, 2025 को दिए गए एक पूर्व न्यायिक निर्णय को रद्द कर दिया। इससे पहले दिए गए फैसले में वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2017-18 के बीच वित्तीय विवरणों में गलत या भ्रामक जानकारी देने के आरोपों के संबंध में सुजलॉन एनर्जी और उसके प्रवर्तक-निदेशकों विनोद आर तांती, गिरीश आर तांती तथा पूर्व सीएफओ कीर्ति जे. वागड़ी और अमित अग्रवाल को बिना कोई जुर्माना लगाए दोषमुक्त कर दिया गया था। नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदाता कंपनी ने शनिवार को कहा, ‘‘कंपनी सेबी के 29 मई, 2026 के आदेश के संबंध में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगी।’’बाजार नियामक सेबी ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर 15.95 करोड़ रुपये, विनोद आर तांती पर 5.75 करोड़ रुपये और गिरीश आर तांती पर 5.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बाजार नियामक पूर्व मुख्य वित्त अधिकारियों - कीर्ति जे वागड़ी पर 1.5 करोड़ रुपये और अमित अग्रवाल पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Share
सेबी के 29 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश को सैट में चुनौती देगी सुजलॉन एनर्जी

 सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने कहा कि वह कंपनी, उसके दो प्रवर्तकों और पूर्व मुख्य वित्त अधिकारियों (सीएफओ) पर 28.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने वाले सेबी के आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील करेगी। बीएसई को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 29 मई, 2026 को एक आदेश पारित किया, जिसमें उसने 27 जून, 2025 को दिए गए एक पूर्व न्यायिक निर्णय को रद्द कर दिया। इससे पहले दिए गए फैसले में वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2017-18 के बीच वित्तीय विवरणों में गलत या भ्रामक जानकारी देने के आरोपों के संबंध में सुजलॉन एनर्जी और उसके प्रवर्तक-निदेशकों विनोद आर तांती, गिरीश आर तांती तथा पूर्व सीएफओ कीर्ति जे. वागड़ी और अमित अग्रवाल को बिना कोई जुर्माना लगाए दोषमुक्त कर दिया गया था। नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदाता कंपनी ने शनिवार को कहा, ‘‘कंपनी सेबी के 29 मई, 2026 के आदेश के संबंध में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगी।’’बाजार नियामक सेबी ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर 15.95 करोड़ रुपये, विनोद आर तांती पर 5.75 करोड़ रुपये और गिरीश आर तांती पर 5.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बाजार नियामक पूर्व मुख्य वित्त अधिकारियों - कीर्ति जे वागड़ी पर 1.5 करोड़ रुपये और अमित अग्रवाल पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।


Label

PREMIUM

CONNECT WITH US

X
Login
X

Login

X

Click here to make payment and subscribe
X

Please subscribe to view this section.

X

Please become paid subscriber to read complete news