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04-05-2026

दुबई ने आसान किया प्रॉपर्टी वीजा, होगी 90 लाख की सीधी बचत

  •  दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। अब दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना और भी ज्यादा आसान हो गया है। अगर आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, तो भी आप कम निवेश में ही दुबई का रेसिडेंशियल वीजा पा सकते हैं। खबर हैं कि सरकार ने प्रॉपर्टी लिंक्ड वीजा के नए मिनिमम प्रोपर्टी की वेल्यू की शर्त को हटा दिया है। दरअसल दुबई सरकार ने फैसला किया है कि अब वो अपने रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपनी शर्तों में कुछ बदलाव करेगी। जिसका फायदा छोटे निवेशकों को होने वाला है। नए नियमों के मुताबिक अब दो साल के प्रॉपर्टी-लिंक्ड रेजिडेंसी वीजा के लिए मिनिमम सम्पत्ति की कीमत की कोई सीमा नहीं है। इससे पहले निवेशकों को कम से कम 7.50 लाख दिरहम (करीब 1.9 करोड़ रुपये) की प्रोपर्टी खरीदना जरूरी था लेकिन अब ऐसी कोई शर्त नहीं रही है। हालांकि, दो लोग मिलकर जब कोई प्रॉपर्टी यहां खरीदेंगे तो उसके लिए भी सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब अगर आपकी किसी सम्पत्ति में एक से ज्यादा निवेशक हैं, तो हर एक निवेशक की हिस्सेदारी कम से कम 4 लाख दिरहम (करीब 1.03 करोड़ रुपये) होना जरूरी होगी। आप जानते हैं ईरान वॉर से दुबई के रियल एस्टेट सैक्टर पर बड़ी मार पड़ी है। मार्च के दूसरे सप्ताह (वॉर के पहले 15 दिन) में ही दुबई फाइनेंशियल मार्केट रियल एस्टेट इंडेक्स करीब 30 परसेंट गिर गया था।

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दुबई ने आसान किया प्रॉपर्टी वीजा, होगी 90 लाख की सीधी बचत

 दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। अब दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना और भी ज्यादा आसान हो गया है। अगर आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, तो भी आप कम निवेश में ही दुबई का रेसिडेंशियल वीजा पा सकते हैं। खबर हैं कि सरकार ने प्रॉपर्टी लिंक्ड वीजा के नए मिनिमम प्रोपर्टी की वेल्यू की शर्त को हटा दिया है। दरअसल दुबई सरकार ने फैसला किया है कि अब वो अपने रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपनी शर्तों में कुछ बदलाव करेगी। जिसका फायदा छोटे निवेशकों को होने वाला है। नए नियमों के मुताबिक अब दो साल के प्रॉपर्टी-लिंक्ड रेजिडेंसी वीजा के लिए मिनिमम सम्पत्ति की कीमत की कोई सीमा नहीं है। इससे पहले निवेशकों को कम से कम 7.50 लाख दिरहम (करीब 1.9 करोड़ रुपये) की प्रोपर्टी खरीदना जरूरी था लेकिन अब ऐसी कोई शर्त नहीं रही है। हालांकि, दो लोग मिलकर जब कोई प्रॉपर्टी यहां खरीदेंगे तो उसके लिए भी सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब अगर आपकी किसी सम्पत्ति में एक से ज्यादा निवेशक हैं, तो हर एक निवेशक की हिस्सेदारी कम से कम 4 लाख दिरहम (करीब 1.03 करोड़ रुपये) होना जरूरी होगी। आप जानते हैं ईरान वॉर से दुबई के रियल एस्टेट सैक्टर पर बड़ी मार पड़ी है। मार्च के दूसरे सप्ताह (वॉर के पहले 15 दिन) में ही दुबई फाइनेंशियल मार्केट रियल एस्टेट इंडेक्स करीब 30 परसेंट गिर गया था।


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