सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ उत्पादों के आयातकों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण इंपोर्ट निगरानी प्रणाली पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इन उत्पादों में ‘टफेंड (टेम्पर्ड) सेफ्टी ग्लास’ और फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे फोटोवोल्टिक सेल शामिल हैं। सरकार ने बताया कि इसी प्रकार की शर्तें उन वस्तुओं के इंपोर्ट पर भी लागू होंगी, जिनका उपयोग पवन ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन में होता है। इनमें टावर, बेयरिंग हाउसिंग, गियर और गियरिंग जैसी वस्तुएं शामिल हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि इन वस्तुओं की इंपोर्ट नीति की शर्तें एक नवंबर से लागू होंगी। यह नीति हवाई, समुद्री और स्थलीय मार्ग से होने वाले आयातों पर लागू होगी। एक अलग अधिसूचना में डीजीएफटी ने कहा कि 1,774 रुपये प्रति किलोग्राम से कम सीआईएफ (लागत, बीमा, माल ढुलाई) मूल्य वाले सल्फाडियाजिन एपीआई (सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक) का इंपोर्ट तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर, 2026 तक प्रतिबंधित है।