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16-10-2025

कॉपीराइट विवाद : सोनी एंटरटेनमेंट की याचिका पर कोर्ट ने इलैयाराजा की कंपनी से जवाब मांगा

  •  उच्चतम न्यायालय ने इलैयाराजा म्यूजिक एन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आईएमएमए) से सोनी एंटरटेनमेंट की उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें संगीतकार की कंपनी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में दायर कॉपीराइट संबंधी नये मामले को मुंबई उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सोनी एंटरटेनमेंट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की इन दलीलों पर गौर किया कि शीर्ष अदालत द्वारा इसी तरह का मामला खारिज किए जाने के बाद आईएमएमए ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक नया मुकदमा दायर किया है। प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने प्रसिद्ध संगीतकार इलैयाराजा की उस याचिका को 28 जुलाई को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपनी 500 से अधिक संगीत रचनाओं से जुड़े कॉपीराइट के मामले को मुंबई उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था।  सिंघवी ने कहा, ‘‘वह एक संगीतकार हैं और मैंने उनके संगीत के अधिकार खरीदे हैं। अब मद्रास उच्च न्यायालय में एक नया मुकदमा दायर किया गया है।’’ उन्होंने तर्क दिया कि यह विवाद उन अधिकारों से संबंधित है जिन्हें कंपनी ने वैध रूप से खरीदा है और इलैयाराजा की कंपनी उस मामले पर फिर से मुकदमा शुरू करने का प्रयास कर रही है जिसका निपटारा मुंबई उच्च न्यायालय ने पहले ही कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मुकदमा उनके अधिकारों के संबंध में मेरी खरीद से जुड़ा है।’’उन्होंने कहा कि आईएमएमए द्वारा दायर की गई पिछली स्थानांतरण याचिका को उच्चतम न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए... छह सप्ताह में जवाब दिया जाए।’’ सिंघवी ने कहा कि प्रत्येक मामले में ‘‘कार्रवाई का कारण अलग-अलग है’’ और मद्रास में दायर नया मुकदमा मुंबई मामले की कार्यवाही से ‘‘अलग फिल्मों’’ से जुड़ा है। जब सिंघवी ने मद्रास में मामले की कार्यवाही की एकपक्षीय प्रकृति का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से रोक लगाए जाने का अनुरोध किया तो शीर्ष न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अपना अनुरोध उस अदालत में करें और आपने पहले ही वहां पक्ष रखा है।’’ इससे पहले, पीठ संगीतकार की इस दलील से सहमत नहीं हुई थी कि मामले को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट के वकील ने पीठ को बताया था कि कंपनी ने मुंबई उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था जबकि मद्रास उच्च न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं था। यह कानूनी मामला 2022 में तब शुरू हुआ था जब सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडिया ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था। सोनी ने इलैयाराजा म्यूजिक एन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 536 संगीत रचनाओं के उपयोग से रोकने के लिए आदेश दिए जाने का अनुरोध किया।

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कॉपीराइट विवाद : सोनी एंटरटेनमेंट की याचिका पर कोर्ट ने इलैयाराजा की कंपनी से जवाब मांगा

 उच्चतम न्यायालय ने इलैयाराजा म्यूजिक एन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आईएमएमए) से सोनी एंटरटेनमेंट की उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें संगीतकार की कंपनी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में दायर कॉपीराइट संबंधी नये मामले को मुंबई उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सोनी एंटरटेनमेंट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की इन दलीलों पर गौर किया कि शीर्ष अदालत द्वारा इसी तरह का मामला खारिज किए जाने के बाद आईएमएमए ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक नया मुकदमा दायर किया है। प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने प्रसिद्ध संगीतकार इलैयाराजा की उस याचिका को 28 जुलाई को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपनी 500 से अधिक संगीत रचनाओं से जुड़े कॉपीराइट के मामले को मुंबई उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था।  सिंघवी ने कहा, ‘‘वह एक संगीतकार हैं और मैंने उनके संगीत के अधिकार खरीदे हैं। अब मद्रास उच्च न्यायालय में एक नया मुकदमा दायर किया गया है।’’ उन्होंने तर्क दिया कि यह विवाद उन अधिकारों से संबंधित है जिन्हें कंपनी ने वैध रूप से खरीदा है और इलैयाराजा की कंपनी उस मामले पर फिर से मुकदमा शुरू करने का प्रयास कर रही है जिसका निपटारा मुंबई उच्च न्यायालय ने पहले ही कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मुकदमा उनके अधिकारों के संबंध में मेरी खरीद से जुड़ा है।’’उन्होंने कहा कि आईएमएमए द्वारा दायर की गई पिछली स्थानांतरण याचिका को उच्चतम न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए... छह सप्ताह में जवाब दिया जाए।’’ सिंघवी ने कहा कि प्रत्येक मामले में ‘‘कार्रवाई का कारण अलग-अलग है’’ और मद्रास में दायर नया मुकदमा मुंबई मामले की कार्यवाही से ‘‘अलग फिल्मों’’ से जुड़ा है। जब सिंघवी ने मद्रास में मामले की कार्यवाही की एकपक्षीय प्रकृति का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से रोक लगाए जाने का अनुरोध किया तो शीर्ष न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अपना अनुरोध उस अदालत में करें और आपने पहले ही वहां पक्ष रखा है।’’ इससे पहले, पीठ संगीतकार की इस दलील से सहमत नहीं हुई थी कि मामले को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट के वकील ने पीठ को बताया था कि कंपनी ने मुंबई उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था जबकि मद्रास उच्च न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं था। यह कानूनी मामला 2022 में तब शुरू हुआ था जब सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडिया ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था। सोनी ने इलैयाराजा म्यूजिक एन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 536 संगीत रचनाओं के उपयोग से रोकने के लिए आदेश दिए जाने का अनुरोध किया।


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