TOP

ई - पेपर Subscribe Now!

ePaper
Subscribe Now!

Download
Android Mobile App

Daily Business Newspaper | A Knowledge Powerhouse in Hindi

08-10-2025

टेंडर में ऐसी शर्तें नहीं हो सकतीं जो संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करती हों : सुप्रीम कोर्ट

  •  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य टेंडर में शर्तें निर्धारित करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करने वाले तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि वह बगैर किसी उचित कारण के बाहरी लोगों के लिए बाजार बंद कर सकता है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को खेल किट की आपूर्ति के लिए जारी की गई निविदाकर्ताओं को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा, ‘‘राज्य, टेंडर में शर्तें निर्धारित करने की स्वतंत्रता का आनंद तो लेता है, लेकिन वह बिना किसी उचित कारण के बाहरी लोगों के लिए बाजार बंद करके संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करने वाले तरीके से इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। समान अवसर के सिद्धांत के अनुसार, प्रतिस्पर्धा के द्वार समान पदों पर आसीन सभी लोगों के लिए खुले होने चाहिए।’’ पीठ ने कहा, ‘‘विवादित नोटिस में पात्रता मानदंड इस प्रकार तैयार किए जाने चाहिए, जिससे व्यापक भागीदारी को बढ़ावा मिले और राज्य के लिए सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित हो, जिससे सरकारी खजाने की रक्षा हो।’’ अदालत ने कहा कि समान अवसर के सिद्धांत के अनुसार, सभी समान स्तर के प्रतियोगियों को व्यापार और वाणिज्य में भाग लेने का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

Share
टेंडर में ऐसी शर्तें नहीं हो सकतीं जो संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करती हों : सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य टेंडर में शर्तें निर्धारित करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करने वाले तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि वह बगैर किसी उचित कारण के बाहरी लोगों के लिए बाजार बंद कर सकता है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को खेल किट की आपूर्ति के लिए जारी की गई निविदाकर्ताओं को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा, ‘‘राज्य, टेंडर में शर्तें निर्धारित करने की स्वतंत्रता का आनंद तो लेता है, लेकिन वह बिना किसी उचित कारण के बाहरी लोगों के लिए बाजार बंद करके संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करने वाले तरीके से इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। समान अवसर के सिद्धांत के अनुसार, प्रतिस्पर्धा के द्वार समान पदों पर आसीन सभी लोगों के लिए खुले होने चाहिए।’’ पीठ ने कहा, ‘‘विवादित नोटिस में पात्रता मानदंड इस प्रकार तैयार किए जाने चाहिए, जिससे व्यापक भागीदारी को बढ़ावा मिले और राज्य के लिए सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित हो, जिससे सरकारी खजाने की रक्षा हो।’’ अदालत ने कहा कि समान अवसर के सिद्धांत के अनुसार, सभी समान स्तर के प्रतियोगियों को व्यापार और वाणिज्य में भाग लेने का समान अवसर दिया जाना चाहिए।


Label

PREMIUM

CONNECT WITH US

X
Login
X

Login

X

Click here to make payment and subscribe
X

Please subscribe to view this section.

X

Please become paid subscriber to read complete news