राज्य सरकार ने खान विभाग की विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी योजना जारी कर अप्रधान खानधारकों, क्वारी लाइसेंसधारकों, आरसीसी-ईआरसीसी ठेकाधारकों, एसटीपी व निर्माण विभाग के बकायादारों को मूलधन में स्लेब अनुसार व ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट देते हुए बड़ी राहत दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अप्रधान खान लीजधारकों व माइंस एसोसिएशनों के पदाधिकारियों द्वारा बकाया राशि की माफी योजना लागू करने की लगातार मांग की जाती रही है। राज्य सरकार ने बजट घोषणा 2025 में खान विभाग की बकाया एवं ब्याज माफी योजना के क्रियान्वयन में योजना जारी कर दी है। यह योजना 31 मार्च, 24 तक के बकाया मूलधन व ब्याज पर लागू होगी। योजना 31 दिसंबर, 2025 तक प्रभावी रहेगी। प्रमुख सचिव खान एवं भूविज्ञान टी. रविकान्त ने बताया कि योजना को व्यावहारिक बनाने के साथ ही इसका दायरा भी बढ़ाया गया है। पहली बार अप्रधान खनिज की प्रभावी, खण्डित, अध्यर्पित, अवधि समाप्त खनिज रियायतों यथा खनन पटटा, क्वारी लाईसेंस, ईंट मिटटी परमिट, बजरी खनन हेतु जारी अस्थाई कार्यानुमति के रियायत धारकों द्वारा माईनिंग प्लान, पर्यावरण स्वीकृति, कन्सेन्ट टू ऑपरेट से अधिक उत्पादन दोष तथा किसी निर्णय के कारण खनिज रियायत को नल एण्ड वॉइड घोषित किए जाने पर घोषित करने की तिथि से पूर्व की अवधि में खनिज निर्गमन को अवैध निर्गमन मानकर कायम की गई शास्ति की 31.03.2024 तक की बकाया का 20 प्रतिशत मूल राशि जमा करने पर शेष बकाया राशि एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ की जावेगी। डीएमएफटी की दिनांक 31.03.2024 तक की मूल बकाया जमा कराने पर सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ की जावेगी। खण्डित एवं अवधि समाप्त खनन पट्टों, क्वारी लाइसेंस, बजरी हेतु जारी अस्थाई कार्यानुमति, एसटीपी व ईंट भट्टा परमिटों की बकाया के प्रकरणों में 31 मार्च, 1990 तक के बकाया की 5 प्रतिशत मूल राशि जमा कराने, 1 अप्रेल, 90 से 31 मार्च, 2000 तक के बकाया की 15 प्रतिशत, 1 अप्रेल, 2000 से 31 मार्च, 2010 तक के बकाया की 35 प्रतिशत, 1 अप्रेल, 2010 से 31 मार्च, 2020 तक के बकाया कि 45 प्रतिशत और 1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च, 2024 तक की बकाया राशि की 60 प्रतिशत मूल राशि जमा कराने पर शेष मूल राशि और समस्त ब्याज राशि की छूट दी गई है। आरसीसी-ईआरसीसी ठेकों की बकाया मामलों में 31 मार्च, 2010 तक खंडित ठेकों में 30 प्रतिशत मूल बकाया और पूर्ण ठेका अवधि पूरी करने वाले ठेकों में 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि जमा कराने पर शेष मूल बकाया और समस्त ब्याज राशि की छूट दी गई है। योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। योजना का क्रियान्वयन संबंधित एमई, एएमई के कार्यालय में होगा और वित्तीय सलाहकार खान विभाग स्तर पर नियमित मोनेटरिंग की जाएगी।