राज्य के खनन प्रभावित क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के माध्यम से उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में 70 प्रतिशत राशि व अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के विकास कार्यों में 30 प्रतिशत राशि व्यय होगी। खान व पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा डीएमएफटी फण्ड के संचालन के नए नियमों में खनन प्रभावित क्षेत्र के 25 किमी क्षेत्र परिधि में जनहितकारी विकास कार्यों का संचालन किया जा सकेगा। नए प्रावधानों में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल का गठन करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसी तरह से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मोनेटरिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें माइन्स विभाग के प्रमुख सचिव को वाइस चेयरपर्सन बनाने के साथ ही पहली बार केन्द्र सरकार के माइंस विभाग के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिला स्तर व राज्य स्तर पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ ही जिला स्तर पर खानधारकों के प्रतिनिधियों, स्थानीय प्रतिनिधियों और गैरसरकारी संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का मानना है कि खनन क्षेत्र से डीएमएफटी फण्ड में संग्रहित राशि का उपयोग उसी क्षेत्र के निवासियों के समग्र विकास में किया जाना चाहिए। इसी को देखते हुए डीएमएफटी के आवश्यक प्रावधान और मोनेटरिंग व्यवस्था को चाकचोबंद करने की व्यवस्था की गई है।