बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने कुछ खामियों की वजह से पॉलिसीबाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही बीमा मानदंडों का उल्लंघन करने को लेकर आगाह भी किया है। नियामक ने कहा कि पॉलिसीबाज़ार वेब एग्रीगेटर प्राइवेट लिमिटेड (अब ‘पॉलिसीबाज़ार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड’) पर बीमा अधिनियम, 1938 और नियमों एवं विनियमों के तहत स्थापित ‘विभिन्न उल्लंघनों’ के लिए निर्देश, सलाह और चेतावनी के साथ पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पॉलिसीबाजार वर्ष 2008 में अपनी स्थापना के बाद से 4.2 करोड़ से अधिक बीमा पॉलिसी बेच चुका है।