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03-04-2025

महाराष्ट्र में पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर मिलेगी 15 परसेंट टेक्स छूट

  •  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि रजिस्टर्ड वेहीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी में 15 साल की मियाद के भीतर स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप करने पर पैसेंजर वेहीकल्स को 15 परसेंट और ट्रांसपोर्ट वेहीकल्स को 8 साल के भीतर स्क्रैप करने पर 15 परसेंट की कर रियायत दी जाएगी। कैबिनेट ने उन मालिकों को 15 परसेंट कर रियायत प्रदान करने का फैसला किया, जो उसी प्रकार का नया वाहन खरीदने के लिए स्वेच्छा से अपने वाहनों को स्क्रैप करते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों को एकमुश्त कर में 15 परसेंट कर रियायत दी जाएगी। परिवहन श्रेणी में पंजीकरण की तारीख से अगले आठ वर्ष के लिए वार्षिक कर में 15 परसेंट और गैर-परिवहन वाले वाहनों के लिए यह मियाद 15 वर्ष होगी। रजिस्टर्ड वेहीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी (आरवीएसएफ) में वाहन को स्क्रैप करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कर रियायत के लिए दो साल तक मान्य होगा। कर रियायत उसी कैटेगरी के वाहन-दोपहिया, तिपहिया या हल्के मोटर वाहन की खरीद के बाद पंजीकरण करने पर मिलेगी। यह स्कीम तीन साल के लिए है।

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महाराष्ट्र में पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर मिलेगी 15 परसेंट टेक्स छूट

 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि रजिस्टर्ड वेहीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी में 15 साल की मियाद के भीतर स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप करने पर पैसेंजर वेहीकल्स को 15 परसेंट और ट्रांसपोर्ट वेहीकल्स को 8 साल के भीतर स्क्रैप करने पर 15 परसेंट की कर रियायत दी जाएगी। कैबिनेट ने उन मालिकों को 15 परसेंट कर रियायत प्रदान करने का फैसला किया, जो उसी प्रकार का नया वाहन खरीदने के लिए स्वेच्छा से अपने वाहनों को स्क्रैप करते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों को एकमुश्त कर में 15 परसेंट कर रियायत दी जाएगी। परिवहन श्रेणी में पंजीकरण की तारीख से अगले आठ वर्ष के लिए वार्षिक कर में 15 परसेंट और गैर-परिवहन वाले वाहनों के लिए यह मियाद 15 वर्ष होगी। रजिस्टर्ड वेहीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी (आरवीएसएफ) में वाहन को स्क्रैप करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कर रियायत के लिए दो साल तक मान्य होगा। कर रियायत उसी कैटेगरी के वाहन-दोपहिया, तिपहिया या हल्के मोटर वाहन की खरीद के बाद पंजीकरण करने पर मिलेगी। यह स्कीम तीन साल के लिए है।


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