‘अपने सेल्स अथवा परचेज कॉन्ट्रेक्ट में आर्बिटेशन के नियम व शर्तों का उल्लेख अवश्य करें। उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा यूसीसीआई भवन में ‘इन्टरनेशनल ट्रेड आर्बिट्रेशन’ पर परिचर्चात्मक बैठक का आयोजन किया गया। उदयपुर को आर्बिट्रेशन सेन्टर की स्थापना के लिये सबसे उपयुक्त बताते हुए कमल खण्डेलवाल ने बैठक में बताया कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य ट्रस्टी तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील, यूसीसीआई के सदस्य आदि इसकी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय लॉ फर्म के.के. एसोसिएट्स, हैदराबाद के एडवोकेट कमल जे. खण्डेलवाल कार्यक्रम में मुख्य वार्ताकार थे। कार्यक्रम में आयात एवं निर्यात व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों एवं प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। अध्यक्ष एम.एल. लूणावत ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में विवाद की स्थिति में उद्यमी को न्याय प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया की जानकारी होना जरुरी है। मानद महासचिव डॉ. पवन तलेसरा ने भी विचार रखे। विषय विशेषज्ञ एडवोकेट कमल खण्डेलवाल ने विदेशी सप्लायर अथवा खरीददार से व्यावसायिक विवाद की स्थिति में आर्बिटेशन के माध्यम से न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। खण्डेलवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कॉन्ट्रेक्ट अथवा एग्रीमेन्ट अत्यन्त महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक विवाद को आर्बिटेशन के माध्यम से निस्तारित किये जाने का कॉन्ट्रेक्ट में उल्लेख होना आवश्यक है। उन्होंने व्यासायिक सहमति पत्र की शर्तों, भाषा, आर्बिटेशन केन्द्र तय करने तथा विवाद को सुलझाने के सम्बन्ध में प्रतिभागियों को अवगत कराया। कार्यक्रम के समापन पर मानद कोषाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र बोलिया ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।