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Daily Business Newspaper | A Knowledge Powerhouse in Hindi
05-06-2026
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) से जिंदल स्टील लिमिटेड के खिलाफ जारी किए गए 153.55 करोड़ रुपये के मांग नोटिस पर रोक लगा दी है और राज्य विद्युत नियामक को विवाद का निर्णय करने से पहले सुनवाई करते हुए कंपनी को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के 30 मार्च, 2026 के आदेश को रद्द कर दिया। एकल न्यायाधीश ने मांग नोटिस को चुनौती देने वाली जिंदल स्टील की रिट याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने माना कि शुरुआती चरण में प्रभावी सुनवाई के अवसर नहीं दिए जाने के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया दोषपूर्ण हो गई थी। अदालत ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) को जिंदल स्टील को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करने और कानून के अनुसार मामले का नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया।
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