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03-07-2025

प्रतिस्पर्धा आयोग ने दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग के लिए एशियन पेंट्स के खिलाफ जांच का दिया आदेश

  •  भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने पेंट के विनिर्माण और बिक्री के लिए बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए एशियन पेंट्स के खिलाफ जांच का आदेश दिया।  यह निर्देश ग्रासिम इंडस्ट्रीज (बिरला पेंट्स इकाई) की शिकायत के बाद दिया गया है। शिकायत में एशियन पेंट्स पर भारतीय पेंट क्षेत्र में इसके प्रवेश और विकास को बाधित करने से जुड़ी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया गया है। सीसीआई ने आदेश में कहा, ‘‘आयोग की राय है कि वर्तमान मामले में एशियन पेंट्स द्वारा अधिनियम की धारा चार के प्रावधानों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।’’ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा चार बाजार में दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करती है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने महानिदेशक को मामले की जांच करने और 90 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी ग्रासिम ने पिछले साल फरवरी में बिड़ला ओपस पेंट्स ब्रांड के तहत पेंट क्षेत्र में कदम रखा है। आदेश में स्पष्ट किया गया कि है कि ये टिप्पणियां मामले के गुण-दोष के आधार पर अंतिम राय नहीं हैं और महानिदेशक को निर्देश दिया गया कि वे इनसे प्रभावित हुए बिना जांच करें।

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प्रतिस्पर्धा आयोग ने दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग के लिए एशियन पेंट्स के खिलाफ जांच का दिया आदेश

 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने पेंट के विनिर्माण और बिक्री के लिए बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए एशियन पेंट्स के खिलाफ जांच का आदेश दिया।  यह निर्देश ग्रासिम इंडस्ट्रीज (बिरला पेंट्स इकाई) की शिकायत के बाद दिया गया है। शिकायत में एशियन पेंट्स पर भारतीय पेंट क्षेत्र में इसके प्रवेश और विकास को बाधित करने से जुड़ी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया गया है। सीसीआई ने आदेश में कहा, ‘‘आयोग की राय है कि वर्तमान मामले में एशियन पेंट्स द्वारा अधिनियम की धारा चार के प्रावधानों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।’’ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा चार बाजार में दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करती है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने महानिदेशक को मामले की जांच करने और 90 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी ग्रासिम ने पिछले साल फरवरी में बिड़ला ओपस पेंट्स ब्रांड के तहत पेंट क्षेत्र में कदम रखा है। आदेश में स्पष्ट किया गया कि है कि ये टिप्पणियां मामले के गुण-दोष के आधार पर अंतिम राय नहीं हैं और महानिदेशक को निर्देश दिया गया कि वे इनसे प्रभावित हुए बिना जांच करें।


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