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09-04-2026

मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को छह अपराधों के आधार पर मंजूरी देने की राय दी गई

  •  बेल्जियम के एंटवर्प शहर की अपीलीय अदालत ने देश की सरकार को राय दी है कि भारत में आरोपों का सामना कर रहे फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को सात में से छह आरोपों के आधार पर मंजूरी दी जाए। तीन अप्रैल को बेल्जियम सरकार को दी गई अपनी सलाह में अदालत के ‘चैंबर ऑफ एक्यूजेशन’ ने कहा कि जिन कथित अपराधों - आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी या धोखाधड़ी, खातों में हेराफेरी, किसी अधिकारी द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करना या गबन और आपराधिक कदाचार- के लिए भारत में मेहुल चोकसी वांछित है वे बेल्जियम के कानून के तहत भी दंडनीय हैं, जिससे पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी) की शर्त पूरी होती है। एंटवर्प के महाधिवक्ता केन विटपास ने बताया कि हालांकि, ‘‘सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने’’ के आरोप पर अदालत ने नकारात्मक राय दी, क्योंकि यह अपराध बेल्जियम में दंडनीय नहीं है। विटपास ने बताया कि अपनी राय में अदालत ने कहा है कि 2021 में एंटीगुआ और बारबुडा से मेहुल चोकसी के कथित अपहरण में ‘‘भारत सरकार की किसी भी संलिप्तता’’ का कोई तत्काल और प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। विटपास ने कहा कि यदि एंटीगुआ या ब्रिटेन में इस मामले को लेकर जारी जांच में आगे चलकर ऐसे ठोस तथ्य सामने आते हैं, जो इस कथित अपहरण को भारतीय सरकार से जोड़ते हों, तो अदालत की राय में यातना की आशंका को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता।

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मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को छह अपराधों के आधार पर मंजूरी देने की राय दी गई

 बेल्जियम के एंटवर्प शहर की अपीलीय अदालत ने देश की सरकार को राय दी है कि भारत में आरोपों का सामना कर रहे फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को सात में से छह आरोपों के आधार पर मंजूरी दी जाए। तीन अप्रैल को बेल्जियम सरकार को दी गई अपनी सलाह में अदालत के ‘चैंबर ऑफ एक्यूजेशन’ ने कहा कि जिन कथित अपराधों - आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी या धोखाधड़ी, खातों में हेराफेरी, किसी अधिकारी द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करना या गबन और आपराधिक कदाचार- के लिए भारत में मेहुल चोकसी वांछित है वे बेल्जियम के कानून के तहत भी दंडनीय हैं, जिससे पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी) की शर्त पूरी होती है। एंटवर्प के महाधिवक्ता केन विटपास ने बताया कि हालांकि, ‘‘सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने’’ के आरोप पर अदालत ने नकारात्मक राय दी, क्योंकि यह अपराध बेल्जियम में दंडनीय नहीं है। विटपास ने बताया कि अपनी राय में अदालत ने कहा है कि 2021 में एंटीगुआ और बारबुडा से मेहुल चोकसी के कथित अपहरण में ‘‘भारत सरकार की किसी भी संलिप्तता’’ का कोई तत्काल और प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। विटपास ने कहा कि यदि एंटीगुआ या ब्रिटेन में इस मामले को लेकर जारी जांच में आगे चलकर ऐसे ठोस तथ्य सामने आते हैं, जो इस कथित अपहरण को भारतीय सरकार से जोड़ते हों, तो अदालत की राय में यातना की आशंका को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता।


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