TOP

ई - पेपर Subscribe Now!

ePaper
Subscribe Now!

Download
Android Mobile App

Daily Business Newspaper | A Knowledge Powerhouse in Hindi

05-06-2025

एनसीएलएटी ने जेपी सीमेंट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को बरकरार रखा

  •  राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में डूबी जेपी सीमेंट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को मंजूरी दे दी है। दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस संबंध में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पिछले आदेश को बरकरार रखा। एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ आलोक गौड़ की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कर्ज और चूक का मामला साबित हो चुका है।  पीठ ने कहा कि दिवाला कार्यवाही शुरू करने के आदेश में उसे कोई गलती नहीं मिली। एनसीएलएटी ने गौड़ की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसकी मूल कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) ने अपनी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए ऋणदाताओं के साथ एमआरए (मास्टर पुनर्गठन समझौता) पर हस्ताक्षर किए हैं। एनसीएलएटी ने कहा कि जेसीसीएल के स्वामित्व वाला कर्ज, कर्जदाताओं के लिए सिर्फ इस तथ्य से खत्म नहीं हो जाएगा कि जेएएल ने जेसीसीएल के कर्जों का भुगतान करने की जिम्मेदारी ले ली है।

Share
एनसीएलएटी ने जेपी सीमेंट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को बरकरार रखा

 राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में डूबी जेपी सीमेंट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को मंजूरी दे दी है। दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस संबंध में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पिछले आदेश को बरकरार रखा। एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ आलोक गौड़ की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कर्ज और चूक का मामला साबित हो चुका है।  पीठ ने कहा कि दिवाला कार्यवाही शुरू करने के आदेश में उसे कोई गलती नहीं मिली। एनसीएलएटी ने गौड़ की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसकी मूल कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) ने अपनी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए ऋणदाताओं के साथ एमआरए (मास्टर पुनर्गठन समझौता) पर हस्ताक्षर किए हैं। एनसीएलएटी ने कहा कि जेसीसीएल के स्वामित्व वाला कर्ज, कर्जदाताओं के लिए सिर्फ इस तथ्य से खत्म नहीं हो जाएगा कि जेएएल ने जेसीसीएल के कर्जों का भुगतान करने की जिम्मेदारी ले ली है।


Label

PREMIUM

CONNECT WITH US

X
Login
X

Login

X

Click here to make payment and subscribe
X

Please subscribe to view this section.

X

Please become paid subscriber to read complete news