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16-04-2026

कंज्यूमर कोर्ट ने एक्सपायर्ड मिठाई बेचने पर हल्दीराम पर लगाई 20 हजार की पैनल्टी

  •  एक उपभोक्ता अदालत ने हल्दीराम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को एक्सपायर्ड मिठाई बेचने के मामले में एक ग्राहक को हर्जाने के रूप में 20,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। फरीदाबाद के उपभोक्ता मंच ने कहा कि कंपनी ‘सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार’ की दोषी है। यह घटना पिछले साल 21 दिसंबर की है, जब फरीदाबाद निवासी निमिष अग्रवाल मिठाई खरीदने के लिए सेक्टर 16 स्थित हल्दीराम के आउटलेट पर गए थे। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सेल्समैन ने बिलिंग के बहाने उन्हें पहली मंजिल पर भेज दिया और पीछे से एक्सपायर्ड मिठाई पैक करने की कोशिश की। जब उन्होंने मूल डिब्बे की मांग की, तो सेल्समैन ने उसे देने से मना कर दिया और निर्माण एवं मियाद अवधि समाप्ति की तिथि को छिपाने के लिए डिब्बे को फाड़ दिया। अग्रवाल ने सेक्टर 12 स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि उन्हें बेची गई मिठाई 12 दिसंबर, 2025 को बनी थी और उसकी समाप्ति तिथि 19 दिसंबर, 2025 थी। इसका अर्थ है कि मिठाई उन्हें समय सीमा खत्म होने के दो दिन बाद दी गई थी। सुनवाई के दौरान हल्दीराम ने तर्क दिया कि उनके यहां गुणवत्ता नियंत्रण बहुत सख्त है और वे सभी नियमों का पालन करते हैं। हालांकि, आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ, वीडियो और फटे हुए डिब्बों के सबूतों के आधार पर कंपनी के दावे को खारिज कर दिया।

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कंज्यूमर कोर्ट ने एक्सपायर्ड मिठाई बेचने पर हल्दीराम पर लगाई 20 हजार की पैनल्टी

 एक उपभोक्ता अदालत ने हल्दीराम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को एक्सपायर्ड मिठाई बेचने के मामले में एक ग्राहक को हर्जाने के रूप में 20,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। फरीदाबाद के उपभोक्ता मंच ने कहा कि कंपनी ‘सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार’ की दोषी है। यह घटना पिछले साल 21 दिसंबर की है, जब फरीदाबाद निवासी निमिष अग्रवाल मिठाई खरीदने के लिए सेक्टर 16 स्थित हल्दीराम के आउटलेट पर गए थे। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सेल्समैन ने बिलिंग के बहाने उन्हें पहली मंजिल पर भेज दिया और पीछे से एक्सपायर्ड मिठाई पैक करने की कोशिश की। जब उन्होंने मूल डिब्बे की मांग की, तो सेल्समैन ने उसे देने से मना कर दिया और निर्माण एवं मियाद अवधि समाप्ति की तिथि को छिपाने के लिए डिब्बे को फाड़ दिया। अग्रवाल ने सेक्टर 12 स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि उन्हें बेची गई मिठाई 12 दिसंबर, 2025 को बनी थी और उसकी समाप्ति तिथि 19 दिसंबर, 2025 थी। इसका अर्थ है कि मिठाई उन्हें समय सीमा खत्म होने के दो दिन बाद दी गई थी। सुनवाई के दौरान हल्दीराम ने तर्क दिया कि उनके यहां गुणवत्ता नियंत्रण बहुत सख्त है और वे सभी नियमों का पालन करते हैं। हालांकि, आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ, वीडियो और फटे हुए डिब्बों के सबूतों के आधार पर कंपनी के दावे को खारिज कर दिया।


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