उदयपुर। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की टीम ने उदयपुर स्थित जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल एवं अनन्ता हॉस्पिटल की मान्यता रद्द कर दी। पिछले दिनों उदयपुर आई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकृत ओवरसाइट मेनडेट कमेटी ने निरीक्षण के दौरान उदयपुर आधारित जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल एवं अनन्ता हॉस्पिटल में पर्याप्त फेकल्टी का अभाव, आउटडोर में आने वाले मरीजों की संख्या मापदण्डों के, अनुरूप नहीं होने, मरीजों को मिलने वाली अनेक सुविधाओं का अभाव के साथ ही कई खामियां पाये जाने पर इनकी रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सौंप दी। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आगामी दो सत्रों 2017-18 व 2018-19 के लिये दोनों हॉस्पिटल में आदेश जारी कर आगामी सत्र के लिए इनकी मान्यता रद्द कर दी है। दूसरी ओर पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तथा पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस को मेडिकल छात्रों के प्रवेश के लिए 150-150 सीटें आंवटित की हैं। जानकारी के अनसार एमसीआई ने वर्ष 2017-18 के लिए दोनों हॉस्पिटलों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पेसिफिकग्रुप के पेसिफिक मेडिकल विश्वविद्यालय भीलों का बेदला में संचालित पेसिफिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल को तृतीय नवीनीकरण मान्यता पत्र जारी कर वर्ष 2017-18 के लिए 150 सीटों पर मेडिकल विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए अधिकृत किया है। एमसीआई ने साईं तिरुपति विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस को द्वितीय नवीनीकरण मान्यता पत्र जारी किया। इसके तहत यह विश्वविद्यालय भी अपने यहंा 150 मेडिकल छात्रों को एमबीबीएस की परीक्षा के लिए प्रवेश दे सकेगा। अनन्ता हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर के नितिन शर्मा का कहना है कि फिलहाल मंत्रालय से ऐसा कोई पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है। कमेटी ने मंत्रालय को जो पत्र लिखा है, उसमें इस प्रकार का कोई हवाला नहीं दिया है जबकि मंत्रालय ने किस आधार पर इस मान्यता को स्थगित किया, यह पत्र प्राप्त होने के बाद ही पता चल पाएगा। मंत्रालय ने वेबसाइट पर इसे अपलोड जरूर कर दिया है। मान्यता रद्द नहीं हुई है। इसे मंत्रालय द्वारा स्थगित किया गया है। एमसीआई इस प्रकार से मान्यता रद्द या स्थगित नहीं कर सकता है इसे रद्द या स्थगित करने का अधिकार मंत्रालय के पास है। इस आदेश से दो वर्ष के लिए प्रवेश नहीं ले पायेंगे लेकिन पूर्व में जो प्रवेश हुए हैं वे निरन्तर चलते रहेंगे। दूसरी ओर जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के सीईओ आनन्द झा से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। - नि.सं.