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23-04-2025

अटल पेंशन योजना से बीते वित्त वर्ष 1.17 करोड़ यूनिटहोल्डर्स जुड़े

  •  सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना से बीते वित्त वर्ष 2024-25 में 1.17 करोड़ अंशधारक जुड़े। इसके साथ इस योजना से जुड़े अंशधारकों की कुल संख्या 7.60 लाख करोड़ को पार कर गयी है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की जारी विज्ञप्ति के अनुसार पिछले तीन वित्त वर्ष से हर साल एक करोड़ से अधिक अंशधारक अटल पेंशन योजना (एपीवाई) से जुड़े हैं। बयान के अनुसार, ‘‘वित्त वर्ष 2024-25 में अटल पेंशन से 1.17 करोड़ अंशधारक जुड़े। इसके साथ योजना से जुड़े अंशधारकों की संख्या 7.60 करोड़ पहुंच गयी है।’’ योजना के तहत प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां 44,780 करोड़ रुपये से अधिक हो गयी हैं। अबतक इस पर औसत वार्षिक रिटर्न 9.11 प्रतिशत रहा है। पीएफआरडीए के अनुसार, 2024-25 में जुड़े नये अंशधारकों में 55 प्रतिशत महिलाएं थीं। यह दर्शाता है कि महिलाओं में वित्तीय जागरूकता और महिला-पुरूष के स्तर पर संतुलन बढ़ रहा है। मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए शुरू की एपीवाई के तहत,  अंशधारक 60 वर्ष की आयु से अपने योगदान के आधार पर प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गारंटीशुदा पेंशन प्राप्त करता है। अंशधारक की मृत्यु के बाद यह पेंशन उसके जीवनसाथी को दी जाती है। और जीवनसाथी की भी मृत्यु होने पर, 60 वर्ष की आयु तक जमा पेंशन राशि नामित व्यक्ति को लौटा दी जाती है।

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अटल पेंशन योजना से बीते वित्त वर्ष 1.17 करोड़ यूनिटहोल्डर्स जुड़े

 सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना से बीते वित्त वर्ष 2024-25 में 1.17 करोड़ अंशधारक जुड़े। इसके साथ इस योजना से जुड़े अंशधारकों की कुल संख्या 7.60 लाख करोड़ को पार कर गयी है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की जारी विज्ञप्ति के अनुसार पिछले तीन वित्त वर्ष से हर साल एक करोड़ से अधिक अंशधारक अटल पेंशन योजना (एपीवाई) से जुड़े हैं। बयान के अनुसार, ‘‘वित्त वर्ष 2024-25 में अटल पेंशन से 1.17 करोड़ अंशधारक जुड़े। इसके साथ योजना से जुड़े अंशधारकों की संख्या 7.60 करोड़ पहुंच गयी है।’’ योजना के तहत प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां 44,780 करोड़ रुपये से अधिक हो गयी हैं। अबतक इस पर औसत वार्षिक रिटर्न 9.11 प्रतिशत रहा है। पीएफआरडीए के अनुसार, 2024-25 में जुड़े नये अंशधारकों में 55 प्रतिशत महिलाएं थीं। यह दर्शाता है कि महिलाओं में वित्तीय जागरूकता और महिला-पुरूष के स्तर पर संतुलन बढ़ रहा है। मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए शुरू की एपीवाई के तहत,  अंशधारक 60 वर्ष की आयु से अपने योगदान के आधार पर प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गारंटीशुदा पेंशन प्राप्त करता है। अंशधारक की मृत्यु के बाद यह पेंशन उसके जीवनसाथी को दी जाती है। और जीवनसाथी की भी मृत्यु होने पर, 60 वर्ष की आयु तक जमा पेंशन राशि नामित व्यक्ति को लौटा दी जाती है।


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