आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत ‘सोर्स पर टैक्स’ (टीसीएस) एकत्र करने की लिमिट को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का प्रपोजल है। एजुकेशन से जुड़े मामलों में रेमिटेंस पर टीसीएस हटाने का भी प्रस्ताव है। टीसीएस रेमिटेंस यानि जब भारतीय नागरिक विदेश में पैसा भेजते हैं, तो निश्चित प्रतिशत टेक्स लगाया जाता है। यह टेक्स, बैंक या रेमिटेंस सेवा द्वारा लेनदेन के समय काट लिया जाता है। आरबीआई ने एलआरएस के तहत टीसीएस की व्यवस्था को 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया था। बजट 2025 में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब टीसीएस का भुगतान करने वाले करदाता अपने रिटर्न में इस राशि का क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं।