सरकार ने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और एक्सपोर्ट उन्मुख इकाइयों (ईओयू) में बनी वस्तुओं के एक्सपोर्ट के लिए आरओडीटीईपी योजना के तहत लाभ इस साल एक जून से बहाल कर दिए गए हैं। एक्सपोर्ट उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के तहत, इनपुट उत्पादों पर लगाए गए विभिन्न केंद्रीय और राज्य शुल्क, कर और अन्य शुल्क एक्सपोर्टर्स को वापस कर दिए जाते हैं। इस समय आरओडीटीईपी दरें 0.3-4.3 प्रतिशत की सीमा में हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘एए (अग्रिम प्राधिकरण), एसईजेड और ईओयू में बने उत्पादों के एक्सपोर्ट के लिए आरओडीटीईपी योजना के तहत समर्थन एक जून, 2025 से प्रभावी रूप से बहाल किया जाता है।’’ इस फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय एक्सपोर्ट संगठनों के महासंघ (फियो) ने कहा कि यह सकारात्मक कदम भारतीय एक्सपोर्टर्स की ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद करेगा। फियो के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा कि अग्रिम प्राधिकरण, ईओयू और एसईजेड इकाइयों तक आरओडीटीईपी लाभ का विस्तार भारत के एक्सपोर्ट पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सरकार की मान्यता को दर्शाता है।