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19-04-2025

संसदीय समिति ने इनकम टैक्स विधेयक पर सुझाव आमंत्रित किए

  •  आयकर विधेयक पर विचार कर रही संसद की प्रवर समिति ने मसौदा कानून पर विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली लोकसभा की प्रवर समिति ने ‘आयकर विधेयक, 2025’ पर विशेषज्ञों/उद्योग संघों/संगठनों/हितधारकों से विचार/सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि इच्छुक लोग अंग्रेजी और हिंदी भाषा में सुझावों के ज्ञापन की दो प्रतियां लोकसभा सचिवालय के कमरा नंबर 133ए (संसद भवन एनेक्सी) को भेज सकते हैं। समिति ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री’ (फिक्की) और ‘इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया’ (आईसीएआई) सहित उद्योग निकायों और कर सलाहकारों के साथ विचार-विमर्श किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अपनी घोषणा के अनुरूप बीते 13 फरवरी को लोकसभा में ‘आयकर विधेयक, 2025’ पेश किया था। विधेयक का उद्देश्य आयकर कानून को सरल बनाना, आयकर अधिनियम, 1961 को निरस्त करना है। कानून बनने के बाद नया अधिनियम एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा।

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संसदीय समिति ने इनकम टैक्स विधेयक पर सुझाव आमंत्रित किए

 आयकर विधेयक पर विचार कर रही संसद की प्रवर समिति ने मसौदा कानून पर विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली लोकसभा की प्रवर समिति ने ‘आयकर विधेयक, 2025’ पर विशेषज्ञों/उद्योग संघों/संगठनों/हितधारकों से विचार/सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि इच्छुक लोग अंग्रेजी और हिंदी भाषा में सुझावों के ज्ञापन की दो प्रतियां लोकसभा सचिवालय के कमरा नंबर 133ए (संसद भवन एनेक्सी) को भेज सकते हैं। समिति ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री’ (फिक्की) और ‘इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया’ (आईसीएआई) सहित उद्योग निकायों और कर सलाहकारों के साथ विचार-विमर्श किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अपनी घोषणा के अनुरूप बीते 13 फरवरी को लोकसभा में ‘आयकर विधेयक, 2025’ पेश किया था। विधेयक का उद्देश्य आयकर कानून को सरल बनाना, आयकर अधिनियम, 1961 को निरस्त करना है। कानून बनने के बाद नया अधिनियम एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा।


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