सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के कांचा गाछीबाउली में उजाड़े गए जंगल को फिर से बसाने का आदेश दिया है। तेलंगाना सरकार के रायट एक्ट (दंगा कानून) को पढक़र सुनाते हुए चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। राज्य की सरकार ने आईटी पार्क बनाने के लिए इस कई जल स्रोतों वाले बहुत घने और सैंकड़ों जीव प्रजातियों के बसेरे वाले इस शहरी जंगल को रातों-रात बुलडोडजर लगाकर उजड़वा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे सप्ताहांत के दौरान बहुत फुर्ती दिखाते हुए इस जंगल को साफ करने से पहले क्या कोई फॉरेस्ट क्लीयरेंस लिया गया था। राज्य वकील के रूप में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि यदि आप अदालत की मानहानि के केस से बचना चाहते हैं तो दो महीने में इस जंगल को फिर से बसाने के कदम उठाएं। सिंघवी ने कोर्ट को यह भी समझाने की कोशिश की आईटी पार्क और जंगल दोनों साथ-साथ रह सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वे सस्टेनेबल डवलपमेंट के सपोर्ट में हैं और मॉनसून के दौरान इस जंगल को फिर से बसाना होगा। रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जंगली जीवों के बसेरे वाले इस जंगल के 100 एकड़ हिस्से को उजाड़ दिया गया है।