खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को अपने परिसर में उचित स्थान पर लाइसेंस प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। उन्हें उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का क्यूआर कोड भी प्रदर्शित करने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एक बयान के अनुसार,‘‘भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने रेस्तरां, ढाबा, कैफे और भोजनालयों सहित सभी एफबीओ को अपने एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र को ‘फ़ूड सेफ्टी कनेक्ट’ ऐप के क्यूआर कोड के साथ प्रवेश द्वार, बिलिंग काउंटर या बैठने की जगह जैसी प्रमुख जगहों पर ग्राहकों के लिए प्रदर्शित करने को कहा है।’’एफएसएसएआई ने कहा कि उसने ऐप का क्यूआर कोड एफएसएसएआई लाइसेंस और पंजीकरण के पहले पृष्ठ पर उपलब्ध करा दिया है। सभी एफबीओ को अपने परिसर में इसे प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। यह एफएसएस (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 की लाइसेंस संख्या एक की शर्तों के अनुरूप है। संचालकों को अपनी वेबसाइट और ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले मंच पर, जहां भी लागू हो, ‘फ़ूड सेफ्टी कनेक्ट’ ऐप के लिए क्यूआर कोड या सीधा डाउनलोड लिंक प्रदर्शित करने के लिए भी कहा गया है। बयान में कहा गया है कि उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। वे लाइसेंस प्राप्त और पंजीकृत खाद्य व्यवसायों के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त करने के अलावा खाद्य उत्पादों पर भ्रामक दावों की भी सूचना दे सकते हैं।