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Daily Business Newspaper | A Knowledge Powerhouse in Hindi

15-05-2026

इनसाइडर ट्रेडिंग रश्मी सलूजा पर 40 लाख रुपये का जुर्माना

  •  बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की पूर्व कार्यकारी चेयरमैन रश्मी सलूजा पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही उन्हें ‘मूल्य से संबंधित अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी’ के आधार पर कंपनी के शेयर बेचकर लगभग दो करोड़ रुपये के नुकसान से बचने के रूप में किए गए गलत लाभ को वापस करने का आदेश दिया। यह मामला बर्मन समूह के रेलिगेयर एंटरप्राइजेज (आरईएल) के सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए आगामी खुली पेशकश से संबंधित मूल्य से जुड़ी अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) होने के बावजूद सलूजा द्वारा शेयर बेचने से संबंधित है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि सलूजा ने बर्मन समूह के आरईएल के शेयरों में  खुली पेशकश से संबंधित जानकारी के आधार पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के शेयर बेचे और 1.99 करोड़ रुपये के नुकसान से बच गईं। सेबी के अनुसार, सलूजा 20 सितंबर, 2023 के बाद, लेकिन 25 सितंबर, 2023 से पहले आरईएल के शेयरों की बिक्री के संबंध में भेदिया कारोबार में शामिल रहीं। उसी तारीख (25 सितंबर) को खुली पेशकश से संबंधित यूपीएसआई सार्वजनिक किया गया था। नियामक ने अपने आदेश में कहा, ‘‘सलूजा के पास बर्मन ग्रुप द्वारा आरईएल के शेयरों में प्रस्तावित खुली पेशकश से संबंधित कीमत से जुड़ी अप्रकाशित संवेदनशील सूचना थी और 21 और 22 सितंबर, 2023 को उनकी आरईएल के शेयरों की बिक्री इसी सूचना पर आधारित थी। यह बिक्री नुकसान से बचने के इरादे से की गई थी।’’ आदेश में कहा गया, सलूजा शेयर बाजार मंच पर यूपीएसआई का खुलासा करने से पहले आरईएल के शेयर बेचकर लगभग 1.99 करोड़ रुपये के नुकसान से बच गईं। सेबी ने सलूजा को ‘‘गलत तरीके से कमाए गए 1.99 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है...। साथ ही बिक्री की तारीख से जमा की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज भी देना होगा।’’ नियामक ने उन पर 40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश सेबी को नवंबर, 2023 में बर्मन समूह से मिली शिकायत के बाद आया। शिकायत में आरईएल के शेयरों में सलूजा द्वारा किए गए लेन-देन की जांच का अनुरोध किया गया था।

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इनसाइडर ट्रेडिंग रश्मी सलूजा पर 40 लाख रुपये का जुर्माना

 बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की पूर्व कार्यकारी चेयरमैन रश्मी सलूजा पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही उन्हें ‘मूल्य से संबंधित अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी’ के आधार पर कंपनी के शेयर बेचकर लगभग दो करोड़ रुपये के नुकसान से बचने के रूप में किए गए गलत लाभ को वापस करने का आदेश दिया। यह मामला बर्मन समूह के रेलिगेयर एंटरप्राइजेज (आरईएल) के सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए आगामी खुली पेशकश से संबंधित मूल्य से जुड़ी अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) होने के बावजूद सलूजा द्वारा शेयर बेचने से संबंधित है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि सलूजा ने बर्मन समूह के आरईएल के शेयरों में  खुली पेशकश से संबंधित जानकारी के आधार पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के शेयर बेचे और 1.99 करोड़ रुपये के नुकसान से बच गईं। सेबी के अनुसार, सलूजा 20 सितंबर, 2023 के बाद, लेकिन 25 सितंबर, 2023 से पहले आरईएल के शेयरों की बिक्री के संबंध में भेदिया कारोबार में शामिल रहीं। उसी तारीख (25 सितंबर) को खुली पेशकश से संबंधित यूपीएसआई सार्वजनिक किया गया था। नियामक ने अपने आदेश में कहा, ‘‘सलूजा के पास बर्मन ग्रुप द्वारा आरईएल के शेयरों में प्रस्तावित खुली पेशकश से संबंधित कीमत से जुड़ी अप्रकाशित संवेदनशील सूचना थी और 21 और 22 सितंबर, 2023 को उनकी आरईएल के शेयरों की बिक्री इसी सूचना पर आधारित थी। यह बिक्री नुकसान से बचने के इरादे से की गई थी।’’ आदेश में कहा गया, सलूजा शेयर बाजार मंच पर यूपीएसआई का खुलासा करने से पहले आरईएल के शेयर बेचकर लगभग 1.99 करोड़ रुपये के नुकसान से बच गईं। सेबी ने सलूजा को ‘‘गलत तरीके से कमाए गए 1.99 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है...। साथ ही बिक्री की तारीख से जमा की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज भी देना होगा।’’ नियामक ने उन पर 40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश सेबी को नवंबर, 2023 में बर्मन समूह से मिली शिकायत के बाद आया। शिकायत में आरईएल के शेयरों में सलूजा द्वारा किए गए लेन-देन की जांच का अनुरोध किया गया था।


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