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Daily Business Newspaper | A Knowledge Powerhouse in Hindi

19-07-2025

सेबी ने वित्तीय सेवा कंपनी प्रभुदास लीलाधर पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

  •  भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनी प्रभुदास लीलाधर प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिभूति बाजार से जुड़े कई नियामकीय उल्लंघनों के मामले में 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बाजार नियामक सेबी की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, प्रभुदास लीलाधर प्राइवेट लिमिटेड को ग्राहकों के कोष के दुरुपयोग और गलत मार्जिन रिपोर्टिंग जैसी अनियमितताओं में लिप्त पाया गया है। यह कदम शेयर बाजारों एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स के साथ सेबी के संयुक्त निरीक्षण के बाद उठाया गया है। यह निरीक्षण एक अप्रैल, 2021 से 31 अक्टूबर, 2022 के बीच की कंपनी गतिविधियों से संबंधित है। सेबी के आदेश में कहा गया है कि कंपनी ने तीन बार ग्राहक निधियों का दुरुपयोग किया। इसके अलावा, ग्राहकों की नकद स्थिति की गलत सूचना और पंजीकरण प्रक्रिया में चूक के साथ साप्ताहिक निगरानी डेटा में भी खामियां पाई गईं। सेबी ने यह भी पाया कि 91 ग्राहकों की करीब 1.30 करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिभूतियों को ‘ग्राहक अपूर्ण भुगतान प्रतिभूति खाता’ में स्थानांतरित किया गया और कंपनी ने अपनी शुद्ध संपत्ति को 31 लाख रुपये अधिक दर्शाया। सेबी ने इसे शेयर ब्रोकर नियमों, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम और विभिन्न परिपत्रों का उल्लंघन मानते हुए कंपनी पर 11 लाख रुपये का दंड लगाया है।

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सेबी ने वित्तीय सेवा कंपनी प्रभुदास लीलाधर पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनी प्रभुदास लीलाधर प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिभूति बाजार से जुड़े कई नियामकीय उल्लंघनों के मामले में 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बाजार नियामक सेबी की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, प्रभुदास लीलाधर प्राइवेट लिमिटेड को ग्राहकों के कोष के दुरुपयोग और गलत मार्जिन रिपोर्टिंग जैसी अनियमितताओं में लिप्त पाया गया है। यह कदम शेयर बाजारों एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स के साथ सेबी के संयुक्त निरीक्षण के बाद उठाया गया है। यह निरीक्षण एक अप्रैल, 2021 से 31 अक्टूबर, 2022 के बीच की कंपनी गतिविधियों से संबंधित है। सेबी के आदेश में कहा गया है कि कंपनी ने तीन बार ग्राहक निधियों का दुरुपयोग किया। इसके अलावा, ग्राहकों की नकद स्थिति की गलत सूचना और पंजीकरण प्रक्रिया में चूक के साथ साप्ताहिक निगरानी डेटा में भी खामियां पाई गईं। सेबी ने यह भी पाया कि 91 ग्राहकों की करीब 1.30 करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिभूतियों को ‘ग्राहक अपूर्ण भुगतान प्रतिभूति खाता’ में स्थानांतरित किया गया और कंपनी ने अपनी शुद्ध संपत्ति को 31 लाख रुपये अधिक दर्शाया। सेबी ने इसे शेयर ब्रोकर नियमों, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम और विभिन्न परिपत्रों का उल्लंघन मानते हुए कंपनी पर 11 लाख रुपये का दंड लगाया है।


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