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Daily Business Newspaper | A Knowledge Powerhouse in Hindi

12-09-2025

रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का पंचम चरण की 12 से 26 सितंबर तक

  •  रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के चार चरणों को मिली अप्रत्याशित सफलता के पश्चात् योजना के पंचम चरण की शुरूआत 12 सितंबर से होगी। राइजिंग राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट-2024 के अंतर्गत गत 27 अगस्त तक राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशक  12 से 26 सितंबर तक ऑनलाइन ईएमडी जमा एवं आवेदन कर सकेंगे। इस चरण के अंतर्गत ई-लॉटरी आगामी 3 अक्टूबर को निकाली जायेगी। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के पंचम चरण में निवेशकों को रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों (नये एवं पुराने) में करीब 7000 भूखण्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे। योजना में विभिन्न श्रेणियों/वर्गों के लिए जैसे अनूसूचित जाति/जनजाति, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगता तथा सशस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के मृतकों के आश्रितों के लिये भी भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं।  इसी वर्ष मार्च में प्रारंभ हुई इस योजना के अंतर्गत रीको ने निवेशकों को प्रत्येक चरण में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रो में 6,000 से अधिक भूखण्डों में से अपनी रूचि एवं आवश्यकतानुसार आरक्षित दर पर सही भूखण्ड का चयन करने का अवसर दिया है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना- 2025 के पूर्ववर्ती चार चरणों में अब तक बड़ी संख्या में उद्यमियों को भूखण्डों के लिये ऑफर लेटर दिये जा चुके हैं। रीको को इस योजना के अंतर्गत अब तक 1100 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के तहत आवंटन की प्रक्रिया:  50,000 वर्गमीटर तक:-एक भूखण्ड पर एक ही आवेदक होने पर सीधा आवंटन तथा एक से अधिक आवेदक होने की दशा में ई-लॉटरी के माध्यम से सफल आवेदक को आवंटन किया जाएगा।50,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक/विशेष औद्योगिक क्षेत्रों/पार्क: आवेदक की पात्रता, भूमि की आवश्यकता इत्यादि के गुणावगुण के आधार पर आवंटन। अमानत राशि (ईएमडी): भूखण्ड की कुल देय प्रीमियम राशि की 5' राशि आवेदन के साथ ही ऑनलाईन जमा होगी। रीको प्रशासन ने बताया कि प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के तहत औद्योगिक भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन करने वाले निवेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस कंपनी अथवा व्यक्ति के द्वारा एमओयू किया गया है, भूखण्ड उसी कंपनी/व्यक्ति को आवंटित किया जा सकेगा। अत: निवेशकों को ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन का रजिस्ट्रेशन करते समय इस बिंदु का विशेष ध्यान रखना होगा। आवेदक प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के संबंध में अधिक जानकारी, नियम एवं शर्तों इत्यादि के लिये रीको के पॉर्टल https://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Directland या रीको की वेबसाइट https://riico.rajasthan.gov.in को देख सकते है।

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रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का पंचम चरण की 12 से 26 सितंबर तक

 रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के चार चरणों को मिली अप्रत्याशित सफलता के पश्चात् योजना के पंचम चरण की शुरूआत 12 सितंबर से होगी। राइजिंग राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट-2024 के अंतर्गत गत 27 अगस्त तक राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशक  12 से 26 सितंबर तक ऑनलाइन ईएमडी जमा एवं आवेदन कर सकेंगे। इस चरण के अंतर्गत ई-लॉटरी आगामी 3 अक्टूबर को निकाली जायेगी। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के पंचम चरण में निवेशकों को रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों (नये एवं पुराने) में करीब 7000 भूखण्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे। योजना में विभिन्न श्रेणियों/वर्गों के लिए जैसे अनूसूचित जाति/जनजाति, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगता तथा सशस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के मृतकों के आश्रितों के लिये भी भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं।  इसी वर्ष मार्च में प्रारंभ हुई इस योजना के अंतर्गत रीको ने निवेशकों को प्रत्येक चरण में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रो में 6,000 से अधिक भूखण्डों में से अपनी रूचि एवं आवश्यकतानुसार आरक्षित दर पर सही भूखण्ड का चयन करने का अवसर दिया है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना- 2025 के पूर्ववर्ती चार चरणों में अब तक बड़ी संख्या में उद्यमियों को भूखण्डों के लिये ऑफर लेटर दिये जा चुके हैं। रीको को इस योजना के अंतर्गत अब तक 1100 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के तहत आवंटन की प्रक्रिया:  50,000 वर्गमीटर तक:-एक भूखण्ड पर एक ही आवेदक होने पर सीधा आवंटन तथा एक से अधिक आवेदक होने की दशा में ई-लॉटरी के माध्यम से सफल आवेदक को आवंटन किया जाएगा।50,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक/विशेष औद्योगिक क्षेत्रों/पार्क: आवेदक की पात्रता, भूमि की आवश्यकता इत्यादि के गुणावगुण के आधार पर आवंटन। अमानत राशि (ईएमडी): भूखण्ड की कुल देय प्रीमियम राशि की 5' राशि आवेदन के साथ ही ऑनलाईन जमा होगी। रीको प्रशासन ने बताया कि प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के तहत औद्योगिक भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन करने वाले निवेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस कंपनी अथवा व्यक्ति के द्वारा एमओयू किया गया है, भूखण्ड उसी कंपनी/व्यक्ति को आवंटित किया जा सकेगा। अत: निवेशकों को ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन का रजिस्ट्रेशन करते समय इस बिंदु का विशेष ध्यान रखना होगा। आवेदक प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के संबंध में अधिक जानकारी, नियम एवं शर्तों इत्यादि के लिये रीको के पॉर्टल https://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Directland या रीको की वेबसाइट https://riico.rajasthan.gov.in को देख सकते है।


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